डीसीपी (पीआरओ) सुमन नलवा ने कहा, मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करने से संबंधित है।
दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कृष्णानगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
डीसीपी (पीआरओ) सुमन नलवा ने कहा, मोइत्रा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करने, हावभाव या कृत्य से संबंधित है।
इससे पहले, एनसीडब्ल्यू ने मोइत्रा की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। 4 जुलाई को, मोइत्रा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शर्मा को हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया था।
पोस्ट में एक व्यक्ति को छाता पकड़े हुए और शर्मा के पीछे चलते हुए दिखाया गया है।
एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और 3 दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को सूचित की जानी चाहिए।”
अपनी शिकायत में, एनसीडब्ल्यू ने कहा था, “… मोइत्रा द्वारा की गई भद्दी टिप्पणियाँ बेहद अपमानजनक हैं और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन हैं।”
एनसीडब्ल्यू की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मोइत्रा ने लिखा: “आओ दिल्ली पुलिस कृपया स्वत: संज्ञान आदेश पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि आपको अगले तीन दिनों में मेरी आवश्यकता हो तो त्वरित गिरफ्तारी के लिए मैं नादिया में हूं। मैं अपना छाता खुद पकड़ सकती हूं।”